बिहार लोक सेवा का अधिकार अधिनियम 2011| Bihar Right to Public Service Detail In Hindi
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बिहार लोक सेवाओ का अधिकार अधिनयम 15 अगस्त 2011 को लागू किया गया है इस अधिनियम के तहत सर्वसाधारण की जानकारी हेतु आवश्यक दस्तावेज बनाने के लिए सेवाओं का लाभ दिया गया है जो कि नियत समय में जारी हो सके एवं ब्लाक केंद्रों पर अनावश्यक भीड़ से बचा जा सके सेवाएं नियत समय पर नहीं मिलने पर सजा का भी प्रावधान किया गया है। यह अधिनियम पूरे बिहार क्षेत्र में लागू है।
क्या इस सेवा का लाभ बिहार के बाहर भी लिया जा सकता है? हां इसके लिए आवेदन बिहार को भी किया जा सकता है ऐसा करने का उद्देश्य यह है कि जो नागरिक बिहार के हैं परंतु बिहार से बाहर रहते हैं मैं भी इन सेवा बिना अपने राज्य में मिल सके इसके लिए दिल्ली में बिहार भवन में भी आप अपना मांग पत्र प्राप्त कर सकते हैं। इसका लिंक नीचे दिया गया है
ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), भारत सरकार की राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (NeGP) के तहत राज्य श्रेणी का एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है।इस परियोजना का उद्देश्य नागरिकों और व्यवसाय को उनके दरवाजे पर सरकारी सेवा प्रदान करना है । इस परियोजना का क्रियान्वयन सूचना प्रावैधिकी विभाग (DIT), बिहार सरकार द्वारा राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र (NIC), भारत सरकार के सर्विसप्लस नाम ई-सेवा वितरण और शिकायत निवारण सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जा रहा है ।
सर्विसप्लस सॉफ्टवेयर बिहार सरकार की नागरिक (G2C) और व्यवसाय(G2B) को प्रदान की जाने वाली ऑनलाइन सेवाओं की प्रक्रियाओं को स्वचालित करेगी । राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र (NIC), बिहार,परियोजना में सॉफ़्टवेयर एप्लिकेशन विकास एजेंसी (ADA) के रूप में भाग ले रहा है । ई-सेवाओं के राज्यव्यापी रोल-आउट बिहार सरकार के सम्बंधित सेवा प्रदाता विभाग (SPD) द्वारा सूचना प्रावैधिकी विभाग (DIT), बिहार सरकार एवं बिहार प्रशसानिक सुधार मिशन (BPSM) सोसायटी, बिहार सरकार के समन्वय में की जा रही है ।
बिहार आरटीपीएस पोर्टल से किन-किन प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया जा सकता है ? बिहार लोक सेवा का अधिकार
बिहार आरटीपीएस पोर्टल की सहायता से आप निम्नलिखित प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं ।
1. नया आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन
2. नया आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन
3. नया जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन
लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएँ – बिहार लोक सेवा का अधिकार
लोक सेवाओं का अधिकार के अंतर्गत निम्न सेवाएं हैं
1. सामान्य प्रशासन विभाग– बिहार लोक सेवा का अधिकार
सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत से बिहार के नागरिक निम्न सेवाओं का लाभ घर बैठे ले सकते हैं ब्लॉक या अन्य सेंटर पर जाने की जरूरत नहीं है।
• आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन
अंचल स्तर पर अनुमंडल स्तर पर एवं जिला स्तर पर
• जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन
अंचल स्तर पर अनुमंडल स्तर पर एवं जिला स्तर पर
• आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन
अंचल स्तर पर अनुमंडल स्तर पर एवं जिला स्तर पर
• नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र के लिए आवेदन बिहार सरकार के प्रयोजन प्रयोजन के लिए
अंचल स्तर पर अनुमंडल स्तर पर एवं जिला स्तर पर
• नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र का निर्गमन केंद्र सरकार के प्रयोजन
अंचल स्तर पर जिला स्तर पर अनुमंडल स्तर पर
• आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय और संपत्ति प्रमाण पत्र का आवेदन
अंचल स्तर पर अनुमंडल स्तर पर एवं जिला स्तर पर
2•योजना एवं विकास विभाग – बिहार लोक सेवा का अधिकार
जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन इसके लिए लिंक ब्लॉक लेवल आरटीपीएस काउंटर पर ही उपलब्ध है यह सेवा घर बैठे उपलब्ध नहीं है।
3•श्रम संसाधन विभाग – बिहार लोक सेवा का अधिकार
बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के लिए आवेदन
4•गृह विभाग – बिहार लोक सेवा का अधिकार
चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आवेदन इस प्रमाण पत्र की वैधता केवल 6 माह होती है।
अन्य सेवाएँ – बिहार लोक सेवा का अधिकार
1. श्रम संसाधन विभाग = बीड़ी एवं सिगार कामगार अधिनियम के तहत लाइसेंस के लिए आवेदन भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण अधिनियम के तहत लाइसेंस के लिए आवेदन या निबंधन के लिए आवेदन मजदूर अधिनियम के तहत संवेदक के लिए आवेदन कारखाना अधिनियम के तहत निबंधन लाइसेंस हेतु आवेदन लाइसेंस का नवीनीकरण कारखाना के बंदी की सूचना हेतु आवेदन कारखाना के वार्षिक विवरणी हेतु आवेदन अंतरराष्ट्रीय प्रवासी मजदूर अधिनियम के तहत संवेदक हेतु लाइसेंस लाइसेंस लाइसेंस के नवीनीकरण हेतु आवेदन एवं स्थापना के रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम के तहत निबंधन हेतु आवेदन एवं निबंधन प्रमाण पत्र के नवीनीकरण हेतु आवेदन बिहार दुकानदार एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत निबंध हेतु आवेदन निबंधन प्रमाण पत्र में संशोधन हेतु आवेदन प्रतिष्ठान के बंदी की सूचना हेतु आवेदन श्रमिक संघ अधिनियम के तहत निबंधन हेतु आवेदन श्रमिक संघ के वार्षिक विवरणी हेतु आवेदन
2. पर्यटन विभाग = पर्यटन विभाग के अंतर्गत होटल की मान्यता एवं नगरीकरण टूर ऑपरेटर ट्रैवल एजेंटों की मान्यता और नवीनीकरण से संबंधित आवेदन इस पोर्टल पर उपलब्ध है
3. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग = कारोबार में सुगमता के अंतर्गत गैर वन भूमि या वन क्षेत्र से दूरी प्रमाण पत्र हेतु आवेदन
बाह्य सेवाएँ – बिहार लोक सेवा का अधिकार
वाहन आवेदन के तहत आवेदक निम्न सेवाओं का लाभ ले सकते है
1. वाहनों का अस्थायी पंजीकरण
2. नयें निजी वाहनों / परिवहन वाहनों का पंजीकरण
3. पंजीकरण की दूसरी प्रति जारी करना
4. पंजीकरण प्रमाणपत्र का नवीकरण
5. वाहनों के पंजीकरण को रद्द करना
6. ट्रेड सर्टिफिकेट जारी / नवीकरण करना
7. टैक्स टोकन जारी करना
8. वाहनों को सरेंडर करना
9. पेट्रोल पंप लाइसेंस जारी / नवीकरण करना
10. परिवहन वाहनों के फिटनेस प्रमाणपत्र जारी / नवीकरण करना
11. आत्मसमर्पण / दुर्घटना-ग्रस्त वाहनों का सत्यापन रिपोर्ट
12. फिटनेस प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति जारी करना
13. टैक्स रिबेट / रिफंड से संबंधित आवेदन को अग्रेषित करना
14. किराया खरीद प्रवेश के अलावा / विलोपन के लिए आवेदन
15. निजी से वाणिज्यिक या वाणिज्यिक से निजी वाहन के रूपांतरण के लिए आवेदन
16. वाहन के लिए एनओसी जारी करने के लिए आवेदन
17. प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन – पुलिस
18. पंजीकरण प्रमाणपत्र विशेष के लिए आवेदन
19. वाहन के स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए आवेदन
20. हाइपोथेकेशन रद्द करना
21. पते का परिवर्तन
22. गुम हुए दस्तावेजों / लेखों के लिए शिकायत प्रणाली
23. मासिक बस पास जारी करना
सारथी आवेदन – बिहार लोक सेवा का अधिकार
भारतीय आवेदन के तहत आवेदन निम्न सेवाओं का लाभ ले सकते हैं
1. लर्नर लाइसेंस जारी करना
2. विभिन्न प्रकार के चालक लाइसेंस जारी / नवीकरण करना
3. चालक के लाइसेंस की दूसरी प्रति जारी करना
4. चालक के लाइसेंस को स्मार्ट कार्ड में बदलना
5. अंतर्राष्ट्रीय चालक लाइसेंस जारी करना
6. ड्राइविंग स्कूल लाइसेंस
7. ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस उद्धरण
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग – बिहार लोक सेवा का अधिकार
ऑनलाइन दाखिल खारिज
ऑनलाइन लगान भुगतान
Rtps Bihar (Full Details) सेवा के बारे में पूछे जाने वाले सामान्य सवाल – बिहार लोक सेवा का अधिकार
1•लोक सेवाओं से संबंधित सेवाएं कैसे प्राप्त कर सकते हैं? – बिहार लोक सेवा का अधिकार
उत्तर : नागरिकों को लोक सेवा केंद्र पर जाने की जरुरत नही है। वे ऑनलाइन माध्यम से लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम की सेवायें प्राप्त कर सकते हैं।
होमपेज के बाईं ओर “लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएँ” के तहत संबंधित सेवा प्रदाता विभाग की वांछित सेवा पर क्लिक करें।
एक आवेदन पत्र आएगा, इसे ध्यान से भरें, पासपोर्ट आकार के फोटो (<300 KB) की स्कैन की हुई प्रति संलग्न करें या फोटो खींचने के लिए वेब-कैमरा का उपयोग करें और फिर [Submit] करें। बाद में सुधार के लिए [Draft] संरक्षित कर सकते है, और सुधार के बाद अंत में [Submit] करें।
(क).फॉर्म भरते समय यदि आपने आधार नंबर प्रदान किया है, तो आपके आधार पर पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओ.टी.पी. के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण किया जाएगा।
(ख).फॉर्म भरते समय यदि आपने आधार नंबर प्रदान नहीं किया है, तो आपको भारत के चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 12 पहचान प्रमाणों में से किसी एक को अपलोड करना होगा।
भरी हुई जानकारी को ध्यान से देखें। कोई भी गलत जानकारी को [Edit] करें और फिर [Submit] करे। आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए [Attach Annexure]पर क्लिक करें, दस्तावेज़ अपलोड करें और फिर [Submit] करें।
आवेदन को सफलतापूर्वक जमा करने के बाद, आप पावती को डाउनलोड / प्रिंट करें और इसे भविष्य में उपयोग के लिए सुरक्षित रख लें। प्रमाणपत्र जारी होने की प्रतीक्षा करें और दुबारा आवेदन न करें।
प्रमाणपत्र / स्वीकृतिपत्र जारी होने के बाद इसे आपके (i) मोबाइल नंबर पर एस.एम.एस. के माध्यम से डाउनलोड लिंक, (ii) ईमेल-आईडी, (iii) डीजीलौकर, एवं (iv) सर्विसप्लस इनबॉक्स द्वारा भेजा जायेगा। आप इनमें से किसी भी तरीकों से अपना प्रमाणपत्र / स्वीकृति पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
“आवेदन की स्थिति देखें” लिंक द्वारा भी आप अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं, या प्रमाणपत्र / स्वीकृतिपत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
समय-समय पर आपको सेवा की स्थिति एसएमएस और ईमेल के माध्यम से भेजी जाएगी। इसके लिए आपको आवेदन पत्र भरते समय वैध मोबाइल नंबर और ईमेल-आईडी प्रदान करनी चाहिए।
नोट:
ऐच्छिक रूप से, आप ईमेल-आईडी और पासवर्ड या मोबाइल नंबर और ओ.टी.पी. के माध्यम से लॉगिन कर ऑनलाइन सेवा के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए “खुद का पंजीकरण” करना होगा। अगर आपने पहले से पंजीकरण कर रखा है, तो पुनः इसकी जरुरत नहीं है। इसके लिए एक कार्यरत ईमेल-आईडी और / या मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी। “खुद का पंजीकरण” करने के बाद ही सर्विसप्लस इनबॉक्स की सुविधा प्राप्त होगी।
आप पंचायत, प्रखंड सह अंचल, अनुमंडल, जिला, प्रमंडल, विभाग आदि स्तर पर संबंधित लोक सेवा केंद्र पर कार्यकारी सहायक के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन फॉर्म में हिंदी में कोई भी शब्द टाइप कैसे करें ? – बिहार लोक सेवा का अधिकार
जबाव = फॉर्म में “English Name” टाइप करने के बाद space ka button [Tab] बटन दबाएं, “हिंदी नाम” खुद व लिखा जाएगा। हिंदी नाम में यदि कुछ गलती है तो आप संशोधन भी कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन की स्थिति को कैसे ट्रैक करें ? – बिहार लोक सेवा का अधिकार
होमपेज पर उपलब्ध विकल्प “नागरिक अनुभाग” -> “आवेदन की स्थिति देखें” पर क्लिक करें।
“आवेदन की स्थिति देखें” फ़ॉर्म दिखाई देगा।
उपयुक्त विकल्पों का चयन कर आवेदन सन्दर्भ संख्या एवं दिनांक दर्ज करें तथा [Submit] करें। स्थिति प्रदर्शित की जाएगी।
आरटीपीएस सेवाओं के लिए कितना शुल्क लिया जाता है? – बिहार लोक सेवा का अधिकार
आरटीपीएस सेवाओं के लिए कुछ ही सेवाओं के लिए शुल्क लिया जाता है जाति आय आवासीय संबंधित सेवाएं पूर्णता निशुल्क है शुल्क का भुगतान निम्न प्रकार से किया जाता है।
कुछ सेवाओं के लिए शुल्क लागू हो सकता है। शुल्क का भुगतान सेवा प्रदाता विभाग की ओर से वित्त विभाग, बिहार सरकार के OGRAS (Online Government Receipt Account System) पेमेंट गेटवे के माध्यम से किया जाता है।
बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम 2011 के तहत प्राप्त आवेदन की वैधता सीमा कितने समय की होती है क्या बार-बार आवेदन करके ही प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है नहीं ऐसा नहीं है आवेदक को बार बार आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है हां कुछ आवेदन पत्रों की वैधता सीमा निर्धारित होती है जिसकी सूचना निम्न रूप से दी जा रही है
1. व्यक्ति विशेष अर्थात महिलाओं का जाति प्रमाण पत्र विवाह के बाद भी उसके पिता की जाति के आधार पर बनता है ना कि उसके पति के आधार पर ।
2. जाति प्रमाण पत्र की वैधता हमेशा बनी रहती है इसके लिए बार-बार आवेदन करने की जरूरत नहीं होती है।
3. स्थाई आवास प्रमाण पत्र की वैधता हमेशा बनी रहती है।
4. अस्थाई प्रमाण पत्र की वैधता निर्गत तिथि से 1 वर्ष के लिए होती है ।1 वर्ष के बाद आवेदन करना होता है।
5. आय प्रमाण पत्र की मान्यता निर्गत तिथि से 1 वर्ष के लिए होती है।
6. क्रीमी लेयर में नहीं आने संबंधित विहित प्रपत्र में अभ्यर्थियों से अंडरटेकिंग प्राप्त कर पुराने क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र के आधार पर नया क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।
7. क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र बार-बार बनवाने की आवश्यकता नहीं है राज्य के अधीन सेवाओं हेतु पुराने प्रमाण पत्र के साथ अंडरटेकिंग देकर आवेदन दिया जा सकता है ।
8. चरित्र प्रमाण पत्र की वैधता होती है इसे 6 माह के बाद पुनः आवेदन करके बनाया जा सकता है निर्धारित होती है।
Important Link – बिहार लोक सेवा का अधिकार
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